कोरबा: वर्ष का प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को..
वर्ष का प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को
कोरबा 15 फरवरी 2022/नालसा नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा श्री बी.पी. वर्मा के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जिसमें 5 से 10 वर्ष से अधिक वाले प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समझौता हेतु रखे जाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की बैठक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये ली गई । बैठक में श्री राजीव कुमार, विशेष न्यायाधीश, एस्ट्रोसिटी एक्ट, कोरबा, कु. संघपुष्पा भतपहरी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा, श्रीनिवास तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) कोरबा, श्रीमती वंदना वर्मा, मुख्य न्यायिक मजि. श्री रूपनारायण पठारे, अति. मुख्य न्यायिक मजि. कोरबा, व्यवहार न्यायााधीश वर्ग-एक, श्री बृजेश राय, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, श्रीमती अंजली सिंह, एवं श्रीमती शीतल, निकुंज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा शामिल हुए। बीमा, फायनेस, बैंक एवं विद्युत कंपनी के अधिकारियों/अधिवक्तागण की बैठक में श्री एस0के0सिन्हा, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, ओरियण्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड कोरबा, श्री राम पाण्डेय, ए.डी.एम. न्यू इंडिया के विधिक अधिकारी, श्रीमती अश्मिका तिवारी, अधिवक्ता श्री एस.के. मोदी, श्री आर.एन. राठौर, श्री मानसिंह यादव, श्री महेन्द्र चन्देल, सी.बी.राठौर, सुमन तिवारी, हारून सईद, राजेश्वर दीवान, राजेन्द्र साहू, रवि कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार साहू, अनिता चाको, बैंक की ओर से एल.डी.एम. के.के. लोगन, रविशंकर इत्यादि शामिल हुए।
जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने बताया कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। नेशनल लोक अदालत के बारे में अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-299134, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 पर संपर्क कर सकते है।