bank guarantee scam; प्रशासन की कार्यवाही पर संदेह.. FIR में डीएमओ का नाम नहीं, कूट रचना की धारा नही ?

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में 20 करोड़ की कूटरचित बैंक गारंटी जमा कर मिलर्स को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के मामले में पुलिस ने एसबीआई के ब्रांच मैनेजर समेत तीन राइस मिलर्स पर धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है। लेकिन जिला व पुलिस की यह कार्यवाही कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं

पुलिस की कार्रवाई पर संदेह कूटरचना की धाराएं नहीं जोड़ी ?

फर्जी बैंक गारंटी जमा करने की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की गई थी। इसके बाद मामला सामने आया। अधिकारियों ने जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस के पास आवेदन किया। इधर पुलिस ने केवल धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले में खानापूर्ति कर ली। वहीं, बैंक के फर्जी दस्तावेज के आधार पर कूटरचना की धाराओं को पुलिस ने एफआइआर में नहीं जोड़ा है। इससे पुलिस की कार्रवाई पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है।

निलंबित डीएमओ का नाम एफआईआर में नहीं?

20 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक गारंटी मामले में संलिप्तता के कारण जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन को कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर शासन ने निलम्बित किया है। उसके बावजूद निलंबित जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन का नाम एफआईआर में नहीं है जबकि लोकेश देवांगन के सहयोग के बिना मिलर्स द्वारा 20 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक गारंटी से धान का उठाव कर पाना संभव नहीं था।