राष्ट्रीय बागवानी मिशन घोटाला: असिस्टेंट डायरेक्टर विनय, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अंचल समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज…

बैकुंठपुर. राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में 20 लाख की अनियमितता व हितग्राही को मिली राशि हड़पने की साजिश रचने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर विनय त्रिपाठी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष,अंचल राजवाड़े के समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. दरअसल राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना राशि हड़पने के मामले में जांच के बाद एक्टरोसिटी के साथ एक दर्जन धाराओं के साथ भाजयुमो जिलाध्यक्ष समेत बैंककर्मी, उद्यानिकी विभाग कर्मचारी व अन्य पर अजाक थाना बैकुंठपुर मे एफआईआर दर्ज किया गया है।

क्या था मामला..

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत हितग्राही आन्नदी सिंह ग्राम राउतसरई सोनहत विकासखंड जिला कोरिया (छ.ग.) के भूमि पर सामुदायिक तालाब निर्माण की राशि में 20 लाख रुपये में वित्तीय अनियमितता तथा हितग्राही को प्राप्त राशि की धोखाधड़ी कर हड़पने के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता आन्नदी सिंह के द्वारा 23 नवंबर 2022 को कोरिया कलेक्टर विनय कुमार को लिखित शिकायत पत्र दिया गया था.

कलेक्टर कोरिया मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया जांच हेतु निर्देशित किया गया. जो जिला पंचायत कोरिया के निर्देशन पर उक्त शिकायत पत्र की जांच हेतु टीम गठित कर प्रकरण की जांच कराई गई.जांच उपरांत उप संचालक पंचायत जिला कोरिया द्वारा प्रकरण से सम्बंधित जाचं प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ.

जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने तथा प्रकरण के सम्बन्ध में उप संचालक लोक अभियोजन से विधिक अभिमत प्राप्त करने पश्चात प्रथम दृष्टया 01. विनय त्रिपाठी सहायक संचालक उद्यानिकी कोरिया 02. अभय गुप्ता सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी उद्यानिकी बैकुन्ठपुर कोरिया 03. मनहरण सिंह तकनीकी सहायक जिला पंचायत कोरिया 04. सत्यप्रकाश साहू तकनीकी सहायक जिला पंचायत कोरिया 05. अचल राजवाडे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरिया 06. बैककर्मी एक्सिस बैक शातिं राजवाडे निवासी चरचा 07. संदीप कुमार गुप्ता निवासी फुलपुर थाना चरचा 08. विशाल कुमार त्रिपाठी निवासी नौगई थाना सोनहत 09. विनायक ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर फर्म एवं उसके संचालक के विरूद्ध अपराध पाए जाने पर

थाना अजाक जिला कोरिया में अप०क्रमांक 419, 420, 467, 468, 471, 472, 474, 409, 120 (बी) भा0द0वि० तथा 01/2023 EITT 66 (घ) सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम एवं 3 (2) (5) 3 (2) (5क) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है. मामले में कोरिया एसपी त्रिलोक बंसल ने कहा कि जांच / विवेचना पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।