विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित करने की प्रक्रिया जारी..

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित करने की प्रक्रिया जारी

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 17 फरवरी 2023/ वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 13 से 15 वर्ष के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों में 8 प्रतिशत बच्चे वर्तमान में तंबाकू का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण साफ तौर पर अंकित करते हैं कि राज्य की तंबाखू उपयोग करने की स्थिति चिंताजनक है। भारत सरकार द्वारा तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के क्रियान्वयन की रणनीति अपनाई गई है जिसमें सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित एवं धारा 6 जिसके तहत समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे पर तंबाकू विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित के प्रावधानों को लागू किया जाना है साथ ही नौ अन्य बिंदु है ।

जिनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाना है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने हेतु क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 110 शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है साथ ही उन्हें तंबाखू मुक्त घोषित किए जाने हेतु समस्त मापदंडों को पूर्ण किया जाना है। कलेक्टर श्रीमती महोबिया के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉआई नागेश्वर राव, जिला नोडल अधिकारी डॉ पारस जैन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री विभा टोप्पो एवं द यूनियन के सहयोग से जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान करने की प्रक्रिया जारी है। द यूनियन के संभागीय सलाहकार एवं

जिला नोडल अधिकारी डॉ.पारस जैन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर द्वारा जिला प्रवर्तन दल का गठन किया गया है जिनके द्वारा कोटपा अधिनियम के उल्लंघन होने पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं गठित प्रवर्तन दल द्वारा जल्द ही शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने हेतु शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज पर विक्रय को प्रतिबंधित करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी इसलिए उन्होंने अपील करी है कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में जो भी विक्रय केंद्र हैं, जो तंबाकू उत्पाद विक्रय कर रहे हैं वह तंबाकू उत्पाद की बिक्री बंद कर दें जिससे वह समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान कर सकेंगे।