कोरबा: युवा पत्रकार कमल महंत की फर्जी गिरफ्तारी प्रकरण.. हाईकोर्ट एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर मिलेंगे आईजी श्री रतनलाल डांगी से..

पाली के युवा पत्रकार कमल महंत की फर्जी गिरफ्तारी प्रकरण..  एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर कमल के मैटर में मिलेंगे आईजी श्री डांगी से

 

 

धारा 452 जैसे कोई घटना घटित ही नहीं हुई

कोरबा-पाली: पाली के युवा पत्रकार कमल महंत की अवैधानिक गिरफ्तारी और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं के संबंध में बिलासपुर शहर के प्रख्यात क्रिमिनल लॉयर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी से मिलेंगे। घटना की जानकारी के अनुसार पत्रकार कमल महंत के पड़ोस में रहने वाली श्रीमती उमा श्रीवास से गिट्टी बालू रखकर मार्ग अवरुद्ध करने के कारण विवाद की स्थिति एवं उसके पश्चात कमल महंत का श्रीमती उमा श्रीवास के घर दरवाजा तोड़कर बलात प्रवेश करने का मामला बताया गया है। पूरी घटना के समय श्रीमती श्रीवास 112 की टीम को फोन कर बुलाई।

112 की टीम आई और मौका मुआयना करने के बाद 10 मिनट बाद ही वापस चली गई। कारण यह है कि श्रीमती श्रीवास ने 112 की टीम को जो बात बताई वह सामान्य विवाद था। और 112 की टीम श्रीमती श्रीवास को थाने में आने की बात कह कर वापस लौट गई। दंपत्ति थाने पहुँचे और गली में गिट्टी, बालू रखने के मामले में घर के बाहर सामान्य विवाद होना बताया। किन्तु क्षेत्र में कोयले के अवैध कारोबार सहित अन्य अवैधानिक कार्यों के पुलिस संरक्षण में संचालन होने संबंधी सप्ताह भर पूर्व पत्रकार कमल महंत द्वारा प्रसारित खबरों से विद्वेष की भावना रखने वाले थानेदार अनिल पटेल ने पत्रकार के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया।

पाली थाना प्रभारी ने बिना क्राइम सीन की जांच किए दरवाजे के टूटे हिस्से को जप्त किए बिना एफ आई आर दर्ज कर लिया और वह भी गैर जमानती धाराओं के तहत। नियम के अनुसार थाना प्रभारी यदि किसी आरोपी के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करता है तो उसके पहले थानेदार को उच्च अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी है। परंतु पत्रकार कमल महंत के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सब अनियमितताओं के संबंध में बिलासपुर शहर के एक प्रतिष्ठित क्रिमिनल अधिवक्ता जल्द ही आईजी श्री डांगी से मिलेंगे।