प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 31 जुलाई तक करा सकते है फसलों का बीमा..
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 31 जुलाई तक करा सकते है फसलों का बीमा
किसान फसल बीमा शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर कर सकते है कॉल
कोरबा 30 जुलाई 2022/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पंजीयन जारी है। किसान 31 जुलाई 2022 तक अपने फसलों का बीमा करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषकों के फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु भारत सरकार द्वारा किसान शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर शिकायत निवारण पोर्टल में फसल बीमा से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उप संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने बताया की बाढ़, सूखा, जलभराव, कीट व्याधि एवं ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को खरीफ के लिए 31 जुलाई 2022 तक फसल बीमा का पंजीयन कराना होगा। उन्होंने बताया कि किसानों की फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
खरीफ मौसम में धान की सिंचित फसल के लिए किसानों को 1080 रूपए प्रति हेक्टेयर के प्रीमियम पर 54 हजार रूपए की बीमा राशि तय की गई है। धान के असिंचित फसल के लिए 780 रूपए प्रति हेक्टेयर के प्रीमियम पर 39 हजार रूपए की बीमा राशि निर्धारित की गई है। मूंग और उड़द फसलों के लिए 19 हजार 200 रूपए प्रति हेक्टेयर के बीमा के लिए 384 रूपए का प्रीमियम चुकाना होगा। इसी प्रकार रबी मौसम में सरसों फसल का 20 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर का बीमा 300 रूपए में होगा। अलसी फसल के लिए किसानों द्वारा 255 रूपए की प्रीमियम राशि चुकाने पर 17 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर का बीमा होगा।
फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को खरीफ के लिए 31 जुलाई 2022 तक तथा रबी के लिए 15 दिसंबर 2022 तक आवेदन करना होगा। किसानों को अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी बैंक में अपडेट कराना होगा। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। बीमा का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रस्ताव पत्र के नवीनतम बैंक पासबुक कॉपी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दस्तावेज के रूप में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
किसान अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी. समिति, लोक सेवा केन्द्र या भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान जिले के कृषि अधिकारी, राजस्व अधिकारी, बैंक सीएससी एवं एआईसी या तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।