बिलासपुर: आईजी ने ली वर्चुअल समीक्षा बैठक: लंबित मामले,अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर की गंभीरता से चर्चा….

आईजी ने ली वर्चुअल समीक्षा बैठक: लंबित मामले,अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर की गंभीरता से चर्चा….

 

 

बिलासपुर: पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आज बिलासपुर रेंज अंतर्गत पुलिस अधीक्षकों एवं राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल अपराध समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीना, पुलिस अधीक्षक जाँजगीर-चाम्पा अभिषेक पल्लव, पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल, पुलिस अधीक्षक गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही त्रिलोक बंसल, पुलिस अधीक्षक मुँगेली डी. आर. आचला तथा अति. पुलिस अधीक्षक रेंज कार्यालय बिलासपुर दीपमाला कश्यप सहित रेंज के राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक प्रारंभ करते हुए पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी द्वारा जिलों की अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जिलों में गंभीर किस्म के प्रकरणों में जिनमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ऐसे प्रकरणों में विशेष टीम गठित कर आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर दबिश देकर लगातार पतासाजी करते हुए फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जावे। गंभीर किस्म के प्रकरणों में सतत विवेचना करते हुए विधिसम्मत निराकरण किया जावे, प्रकरण लंबी अवधि तक विवेचना में लंबित न रहे। महिला संबंधी मामलों में तत्काल संज्ञान लेकर विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जिलों में महिलाओं, बच्चों से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए समय सीमा के भीतर त्वरित – निराकरण का प्रयास करें जिलास्तर पर होने वाली बैठकों में अपराध, मर्ग, चालान, शिकायतें आदि के संबंध में पृथक-पृथक बैठक लेकर प्रकरणों का त्वरित निराकरण किये जाने निर्देशित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों में लंबित सभी पुराने प्रकरणों विशेषकर हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के अपराध, मर्ग जाँच, गुम इंसान जाँच (महिला, बालक/बालिका) के निराकरण की ओर विशेष ध्यान दिये जाने तथा एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा की जाकर समयबद्ध निराकरण करने निर्देशित किया गया साथ ही एससी / एसटी एक्ट के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में ही अपराध एवं शिकायत प्रकरणों का निराकरण तथा राहत प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आगामी दिनों में होली पर्व एवं शब-ए-बारात में सांप्रदायिक सौहार्द्र एवं शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु शांति समिति की बैठक लिये जाने व पर्व के दिन आवश्यक बल लगाया जाकर इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों से जारी दिशा-निर्देशों अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया।