Lallanguru.com की खबर का असर: फर्जी बैंक गारंटी मामले में बैंक प्रबंधक और फर्म संचालकों पर FIR के निर्देश,

Lallanguru.com की खबर का असर: फर्जी बैंक गारंटी मामले में दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने कलेक्टर ने जारी किया आदेश…..

गौरेला पेंड्रा मरवाही: Lallanguru.COM की खबर का बड़ा असर हुआ है. फर्जी बैंक गारंटी घोटाला मामले में कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज  कराने के निर्देश दिए है । इसके लिए उन्होंने जिला विपणन अधिकारी को पत्र लिखा है.

Bank guarantee deposit scam: पत्र के माध्यम से कलेक्टर ने कहा है कि कूट रचित बैंक गारंटी को जारी करने में तत्कालीन मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेंड्रा रोड एवं वर्तमान अग्रणी बैंक प्रबंधक पेंड्रारोड सिप्रियन टोप्पो एवं संबंधित फर्म संचालक प्रोपराइटर की संलिप्तता प्रतीत होती है।

इस संबंध में सिप्रियन टोप्पो अग्रणी बैंक प्रबंधक पेंड्रारोड और संबंधित फर्म के संचालकों और प्रोपराइटर श्याम फूड प्रोडक्ट तथा यस राइस मिल के प्रोपराइटर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, यश मॉडर्न फूड प्रोडक्ट के प्रोपराइटर आशीष अग्रवाल और श्याम इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर फकीरचंद अग्रवाल के खिलाफ थाना गौरेला में एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नगर पंचायत गौरेला के औद्योगिक क्षेत्र अंजनी में स्थित 4 राइस मिलर्स द्वारा खरीफ वर्ष 2021-22 मे जिला विपणन कार्यालय मे कूट रचित बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव करने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी। शिकायत को गम्भीरता से लेते हुवे कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता मे जांच दल का गठन कर जांच के आदेश दिए थे।

जांच में श्याम इंडस्ट्रीज, श्याम फूड प्रोडक्ट, यश मॉडर्न फूड प्रोडक्ट और यश राइस मिल अंजनी गौरेला की वर्ष 2021-22 मे एसबीआई पेंड्रारोड शाखा से जारी 44 करोड़ की बैंक गारंटी में से 3 फर्म श्याम इंडस्ट्रीज, श्याम फूड प्रोडक्ट और यश राइस मिल की 21.50 करोड़ रुपये की कूट रचित बैंक गारंटी जिला विपणन कार्यालय मे जमा कर धान उठाव होने की पुष्टि हुई है। वर्ष 2022-23 में भी खरीफ सत्र के प्रारम्भ मे उक्त 4 फर्मों श्याम इंडस्ट्रीज, श्याम फूड प्रोडक्ट, यश मॉडर्न फूड प्रोडक्ट और यश राइस मिल अंजनी गौरेला द्वारा 20 करोड़ रुपए कूट रचित बैंक गारंटी को जिला विपणन कार्यालय मे जमा कर लगभग एक माह धान उठाव होने की पुष्टि हुई है

4 फर्म ब्लैक लिस्टेड

जिसके उपरांत उक्त सभी फर्म द्वारा एसबीआई पेंड्रारोड शाखा से अन्य बैंक मे खाता ट्रांसफर कर दिया गया। जांच मे फार्मों और बैंक के अधिकारी की मिलीभगत होना तथा जिला विपणन अधिकारी द्वारा बैंक गारंटी का नियमानुसार सत्यापन नहीं कराया जाना पाया गया। जांच प्रतिवेदन शासन को भेजा गया जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नया रायपुर द्वारा आदेश जारी कर चारो फर्म को आगामी आदेश तक वर्ष 2022-23 के लिए काली सूची मे दर्ज किया गया है।