गौरेला पेंड्रा मरवाही: दवा दुकानों में मरीज के जान से खिलवाड़, नहीं हो रही ठोस कार्रवाई,

गौरेला पेंड्रा मरवाही: डॉक्टर पर तो लापरवाही का आरोप लगता रहा है मगर दवा दुकानदार भी सेहत के साथ खिलवाड़ करने में नहीं हिचकते है। जिले के गौरेला, पेंड्रा , मरवाही, कोटमी में दर्जनों दवा की दुकान ऐसी है जो बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रही है। जागरुकता के अभाव में ऐसे मरीजों का फायदा उठाकर कई ऐसे दवा दुकानदार हैं जो एक डॉक्टर की तरह बीमारी पूछकर मरीजों को दवा दे देते हैं। वे मरीजों को पक्का बिल न देकर सरकार को भी राजस्व का चूना लगाते है। ऐसे दवा दुकानदारों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझती है। जिले में सैकडो दवा दुकानें चल रही है, कई-कई फर्जी दुकानों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन, विभाग इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझ रहा है।

किराये पर फार्मासिस्ट की डिग्री

जिले में बिना फार्मासिस्ट के दवाइयों की दुकानें धड़ल्ले से चल रही है। फार्मासिस्ट लाइसेंस किराये पर देकर कहीं दूसरी जगह नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे में मात्र कुछ रुपयों में लाइसेंस किराये पर लेकर अनपढ़ लोग दवाइयां बेचते हैं और लोगों की जान को आफत में डालते हैं। कम पढ़े लिखे होने के कारण कई बार ये लोगों को गलत दवाइयां भी दे देते है। यह गोरखधंधा लंबे समय से जारी है। लेकिन, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं जिले के कई प्राइवेंट नर्सिंग होम में बिना लाइसेंस की ही दवा दुकान संचालित किया जा रहा है। यह गोरखधंधा निजी अस्पतालों में सबसे ज्यादा है। अस्पतालों के अंदर मोटा मुनाफा कमाने के लिए बिना लाइसेंस के दवाइयों का कारोबार चल रहा है।

क्या है नियम

नियमानुसार एक फार्मासिस्ट एक ही जगह पर काम कर सकता है। इसके लिए उसे शपथ पत्र देना पड़ता है। एक लाइसेंस पर एक ही दुकान खोली जा सकती है। लाइसेंस धारक को स्वयं दुकान पर बैठना होता है। दवाइयों की खरीद-फरोख्त का हिसाब-किताब उसे खुद रखना होता है। दवा केवल बिल पर फार्मासिस्ट द्वारा ही बेची जा सकती है। 24 घंटें दवाइयां उपलब्ध कराने वाली दुकानों पर एक से अधिक फार्मासिस्ट रखने का प्रावधान है। अगर कोई फार्मासिस्ट लाइसेंस देने के बाद कहीं दूसरी जगह नौकरी करता पाया जाता है तो यह नियम 65 का उल्लंघन है और 27 डी के तहत सजा का प्रावधान है। जिस जगह का लाइसेंस लिया जाता है केवल वहीं पर दवाई बेची जा सकती है।

क्या है प्रावधान

स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल 1940 एक्ट के तहत एक फार्मासिस्ट का निबंधन से राज्य में किसी एक ही दवा दुकान के संचालन के लिए किया जा सकता है। दुकानों में फार्मासिस्टों को बिना चिकित्सक की पर्ची के दवा को नहीं बेचना है। जो भी व्यक्ति दवा की खरीदारी करता है उसे पक्का बिल दुकानदार को देना है। इन दुकानों में फार्मासिस्ट की देखरेख में गैर मान्यता प्राप्त युवक सिर्फ सहायक का कार्य कर सकते हैं। सहायक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

दवा दुकानदार नहीं देते पक्का बिल

जिले में संचालित होने वाले अधिकतर दवा दुकानदार ग्राहकों को पक्का बिल नहीं देते है। जबकि दुकानदार दवा की पूरी कीमत ग्राहक से वसूलते हैं। कच्चा बिल थमाने से सरकार को इस मद में मिलने वाले राजस्व की हानि होती है,