मनरेगा में दोषी कर्मचारी रोशन सराफ को माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे देने से किया इंकार, जानिए क्या हैं पूरा मामला
मनरेगा में दोषी कर्मचारी घोटालेबाज रोशन सराफ को नही मिला हाईकोर्ट ने स्टे,
जीपीएम/गौरेला : मनरेगा में दोषी साबित हो चुके कार्यक्रम अधिकारी रोशन सराफ द्वारा सेमरा ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया था, जिसकी शिकायत उपसरपंच सेमरा एवं ग्राम वासियों द्वारा मनरेगा आयुक्त को किया गया था जिसपर मनरेगा आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकपाल को जांच हेतु आदेशित किया गया था, उक्त मामले में विधिवत जांच उपरांत सेमरा सरपंच गजमती भानु, सचिव राम सिंह, कार्यक्रम अधिकारी रोशन सराफ को दोषी ठहराया था, साथ ही वसूली हेतु अनुशंसा भी की गई थी,उक्त मामले में सूत्रो के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी रोशन सराफ के द्वारा लोकपाल के आदेश एवं वसुली आदेश को गलत ठहराते हुए माननीय उच्च न्यायालय में स्टे हेतु आवेदन दिया गया था जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे देने से साफ इंकार कर दिया गया है, अब देखना दिलचस्प होगा की जिला प्रशासन द्वारा रोशन सराफ पर बर्खास्तगी और वसुली की कार्यवाही कब तक की जायेगी,